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सोशल मीडिया, इलेक्ट्राॅनिक एवं प्रिंट मीडिया में चुनाव प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित

  •  सोशल मीडिया, इलेक्ट्राॅनिक एवं प्रिंट मीडिया में चुनाव प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित  


  • राजनैतिक दल अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झण्‍डे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्‍स इत्यादि लगाना पूर्णत: रहेगा निषिद्ध

  • ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित

  •  जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्‍मक आदेश

  • शहडोल 17 अप्रैल 2024- कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरूण भटनागर ने   लोकसभा निर्वाचन हेतु दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के लिये शहडोल जिले में दिनांक 19/04/2024 को मतदान सम्पन्न होना है। मतदान के 48 घंटे पूर्व से किसी भी अनैतिक, अवैधानिक, संदिग्‍ध, अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाकर लोक परिशान्ति बनाए रखने एवं मतदान की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया को निर्विघ्‍न एवं निष्‍पक्ष रूप से सम्‍पन्‍न कराने के उद्देश्‍य से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शहडोल जिले की राजस्‍व सीमा के भीतर दिनांक 17/04/2024 को शाम 6.00 बजे से दिनांक 19/04/20243 को शाम 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।  जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश की अवधि के दौरान राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पॉंच या पॉंच से अधिक व्यक्तियों का जमाव अथवा समूह बनाकर चलना प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसम्पर्क कार्यक्रम, इस प्रतिबंध से मुक्‍त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उक्‍त अवधि प्रारंभ होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगें। उक्त अवधि में कल्याण मण्‍डपों/सामुदायिक भवनों/लॉज/अतिथिगृह के संचालकों द्वारा आगन्तुकों का रजिस्टर संधारित किया जायेगा तथा मतदान केन्द्र में बाहर से जाने वाले व्यक्तियों की जानकारी सत्यापन हेतु तत्‍काल स्थानीय पुलिस थाना से साझा की जाएगी। उपरोक्त अवधि में किसी भी ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।  इस अवधि के दौरान किसी भी व्‍यक्ति, अभ्‍यर्थी अथवा राजनैतिक दल को किसी चिकित्सालय/शैक्षणिक संस्थाओं/मतदान केन्दों से 200 मीटर के दायरे में दल/अभ्‍यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। उक्त अवधि में प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन हेतु संबंधित अभ्यर्थी/राजनैतिक दल/अन्‍य व्यक्तियों को कम से कम दो दिवस पूर्व आवेदन कर विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन (Precertification) कराना आवश्यक होगा। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी, इस आदेश के जारी होते ही प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी तथा मतदान दिवस के लिये अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता/कार्यकर्ता के लिये अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमति के सभी तीनों वाहनों की विन्ड स्‍क्रीन पर मूल परमिट चस्पा करना अनिवार्य होना, अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को किसी भी प्रकार के वाहनों से मतदाताओं के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करते पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 133 एवं लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 123(5) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी, मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झण्‍डे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्‍स इत्यादि लगाना पूर्णत: निषिद्ध रहेगा, मतदान केन्द्र पर तैनात किये जाने वाले सुरक्षा बल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति/अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना पूर्णत निषिद्ध रहेगा, उक्त अवधि में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल, एक्जिट पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा, उक्त अवधि में इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया जैसे- वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर(एक्‍स), इंस्टाग्राम से मैसेज, पिक्चर, आडियो-वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा तथा इन माध्यमों से फेक न्यूज/भ्रमात्मक जानकारी फैलाना पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध साइबर काइम (इन्‍फार्मेशन टेक्‍नालाजी एक्ट 2000) की धारा-66 ए एवं भारतीय दंड विधान 1860 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी।,मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाने भय पैदा करने, प्रलोभन स्वरूप विभिन्न वस्तुयें/नकद धनराशि बांटने, पारितोषिक देने, निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले कृत्‍य सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियो अन्य व्यक्तियों के लिये पूर्णत वर्जित रहेगें। उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 171 (बी) एवं (सी) के तहत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी, मतदान केन्द्र में कर्तव्यरूढ़ अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी व्‍यक्ति अभ्‍यर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। मतदान केन्द्र में मतदान कर्मी एवं माइको-आब्जर्वर अपना मोबाइल फोन सायलेन्ट मोड में रख सकेंग, अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों द्वारा आम मतदाता की सुविधा हेतु अपने स्तर से वितरित कराई जाने वाली मतदाता पर्चियां सादे एवं सफेद कागज में मुद्रित कराई जावेगी तथा इन पर्चियों पर अभ्यर्थी / राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह मुद्रित कराना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

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