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अवैध रूप से बोरवेल का उत्खनन करने पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

 अवैध रूप से बोरवेल का उत्खनन करने पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

शहडोल 27 मई 2024- कलेक्टर श्री तरूण भटनागर के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर शहडोल ने आदेश जारी कर श्री सुजीत शर्मा पिता श्री बी.पी.शर्मा निवासी वार्ड नं. 22 मतनी टोला शहडोल द्वारा ग्राम गोड़ारू में बोरिंग मशीन के द्वारा अवैध रूप से बोर उत्‍खनन करते पाये जाने पर मध्‍यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 यथा संशोधित दिनांक 03 फरवरी 2023 ''धारा 9. धारा 3, धारा 4 या धारा 6 के उपबंध के  तहत आवेदक का प्रथम अपराध होने से 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) अर्थदण्‍ड अधिरोपित किया है ।  

      इसी प्रकार  संजीवी पिता श्री रंगराजन निवासी निवासी 10 एस.एस.एस. बिल्डिंग, ए.व्‍ही. रोड चमराट पेट बेंगलूर जरिये मुख्‍त्‍यार आम सुदीप कुमार पाण्‍डेय पिता स्‍व. अंजनी प्रसाद पाण्‍डेय निवासी वार्ड नं. 12 वेलिया थाना कोतमा जिला अनूपपुर द्वारा ग्राम गोड़ारू में बोरिंग मशीन के द्वारा अवैध रूप से बोर उत्‍खनन करते पाये जाने पर थाना प्रभारी गोहपारू के सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है । ग्राम गोड़ारू की आराजी नं. 607/2 रकवा 0.112 हे0 में बोरिंग मशीन वाहन क्रमांक KA011AC-5869 एवं वाहन क्रमांक KA01MK-2759 से अवैध रूप से बोरवेल का उत्खनन किया जा रहा था । 

   आदेश जारी कर मध्‍यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 यथा संशोधित दिनांक 03 फरवरी 2023 ''धारा 9. धारा 3, धारा 4 या धारा 6 के उपबंध के तहत आवेदक का प्रथम अपराध होने से 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) अर्थदण्‍ड अधिरोपित किया है ।

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