गोहपारू पुलिस की कार्रवाई - अवैध पशु परिवहन पर कार्यवाही
दिनांक 21.09.2025 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक एमपी-54-जी.ए.-0270 में भैंस एवं पड़ा क्रूरता पूर्वक लोड कर अवैध परिवहन करते हुए शहडोल से रीवा गोहपारू की ओर जा रहे हैं।
सूचना पर गोहपारू पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर रीवा रोड गोहपारू चौराहे के पास घेराबंदी की गई। चेकिंग के दौरान उक्त पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें एक नग भैंस एवं एक नग पड़ा क्रूरता पूर्वक लोड पाए गए। पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम राकेश यादव पिता सुन्दर लाल यादव, उम्र 35 वर्ष, निवासी जरहा, थाना नौरोजाबाद, जिला उमरिया तथा उसके सहयोगी का नाम रज्जू यादव पिता बदी प्रसाद यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी छादाखुर्द, थाना नौरोजाबाद, जिला उमरिया बताया गया। आरोपियों से पूछताछ पर उन्होंने मवेशियों को ग्राम छादाखुर्द से लाना बताया, किंतु कोई दस्तावेज या रसीद प्रस्तुत नहीं कर सके।
उनका कृत्य पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (1)(ए), 11 (1)(घ) के तहत दंडनीय अपराध पाया गया। मौके से दोनों मवेशी एवं पिकअप वाहन जप्त किया गया तथा मवेशियों को सुरक्षित गोहपारू पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिया गया।
उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी गोहपारू निरी. विनय सिंह गहरवार के नेतृत्व में सउनि. देवेन्द्र सिंह, प्र.आर. राकेश शुक्ला एवं आर. दीपक साहू की सराहनीय भूमिका रही।
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